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Small shopkeepers, traders can get big tax in tax

Invalid Date · Indian Economy

छोटे दुकानदारों, ट्रेडर्स को टैक्स में मिल सकता है बड़ा फायदा


नई दिल्ली. 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने की उम्मीद है। इसमें सरकार छोटे दुकानदारों, ट्रेडर्स और सभी तरह के एसएमई को टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार 20 से 50 लाख टर्नओवर लिमिट में आने वाले छोटे दुकानदारों और एसएमई को जीएसटी के सबसे कम यानी 1 फीसदी के दायरे में रख सकती हैं। इसके साथ ही महीने में रिटर्न भरने की भी छूट दे सकती है। इस वर्ग को तीन महीने में एक बार रिटर्न जीएसटी में फाइल करना होगा। टैक्स एक्सपर्ट आशीष पांडे ने बताया कि सरकार पर कम आय वर्ग के व्यापारियों का दबाव है। सरकार इस बात को भलीभांति समझ रही है। इसलिए उनको जीएसटी में हर संभव रियायत देने की कोशिश कर रही है। जीएसटी लागू होने के साथ ही और भी कई बदलाव छोटे व्यापारियों के लिए सरकार की ओर से की जाएगी।